हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए था हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती : एडवोकेट वासु शांडिल्य
एडवोकेट वासु शांडिल्य की PIL पर हाईकोर्ट ने किया साफ़: शंभु बॉर्डर किसानों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए खोला गया है
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई एडवोकेट वासु शांडिल्य की शंभु बॉर्डर PIL पर हुई सुनवाई , भारत सरकार एवं पंजाब एवं हरियाणा के एडवोकेट जरनल भी हुए पेश
ख़नौरी बॉर्डर खोलने की भी हाईकोर्ट से एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने की माँग
अम्बाला: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कल एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की शंभु बॉर्डर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने एडवोकेट शांडिल्य की जनहित याचिका में साफ़ किया कि शंभु बॉर्डर किसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खोला गया है एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने मामले में बहस की और तकरीबन 10 मिनट तक बहस चली । भारत सरकार की तरफ़ से सत्यपाल जैन एवं पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जरनल सौरव खुराना एवं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान मामले में पेश हुए । वहीं एडवोकेट शांडिल्य ने शंभु बॉर्डर के बाद खनौरी खोलने की भी हाईकोर्ट से माँग की जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले एक बार शंभु बॉर्डर खुल जाएँ फिर ख़नौरी खुलवाने के भी आदेश अदालत देगी । एडवोकेट वासु शांडिल्य ने हाईकोर्ट को बताया कि आदेशों के तीन दिन बाद भी बॉर्डर बंद है, हाईकोर्ट ने कहा हमने हफ्ते का समय दिया है । वहीं शांडिल्य ने हाईकोर्ट ने हाईवे जाम करने को लेकर गाइडलाइन बनाने की माँग की और कहा कि हाईकोर्ट सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी कीमत पर हाईवे को जाम कर आवाजाही ना रोकें । बता दें वासु रंजन शांडिल्य ने अंबाला के कपड़ा व्यापारियों, सराफ़ा व्यापारियों, रेहड़ी फड़ी वालों एवं छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी । आज जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया एवं जस्टिस विकास बहल ने एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य द्वारा लगाई जनहित याचिका में सुनवाई की ।
वहीँ एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेशों को चुनौती देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से बेहद ज्यादा परेशानी आम जनमानस झेल रहे थे l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के आदेश दिए है और वह इस मामले में 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होकर आ रही परेशानी की तमाम जानकारी देंगे और वीडियो फूटेज भी सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे l एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा हरियाणा सरकार को किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए पर किसान भीसाधारण गाड़ियों में जाकर दिल्ली जंतर मंतर व आन्दोलन ग्राउंड में जाकर धरना दें l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना न्यायसंगत नहीं हैं इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद ना कर धरना स्थलों पर धरना दिया जाएँ जिससे आम लोगों को परेशानी न हों l शांडिल्य ने कहा व शंभू एवं खनौरी बॉर्डर खुलवाकर ही दम लेंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम एवं धरने न हों इसलिए गाइडलाइन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका जल्द दायर करेंगे l
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई एडवोकेट वासु शांडिल्य की शंभु बॉर्डर PIL पर हुई सुनवाई , भारत सरकार एवं पंजाब एवं हरियाणा के एडवोकेट जरनल भी हुए पेश
ख़नौरी बॉर्डर खोलने की भी हाईकोर्ट से एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने की माँग
अम्बाला: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कल एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य की शंभु बॉर्डर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने एडवोकेट शांडिल्य की जनहित याचिका में साफ़ किया कि शंभु बॉर्डर किसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खोला गया है एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने मामले में बहस की और तकरीबन 10 मिनट तक बहस चली । भारत सरकार की तरफ़ से सत्यपाल जैन एवं पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जरनल सौरव खुराना एवं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान मामले में पेश हुए । वहीं एडवोकेट शांडिल्य ने शंभु बॉर्डर के बाद खनौरी खोलने की भी हाईकोर्ट से माँग की जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले एक बार शंभु बॉर्डर खुल जाएँ फिर ख़नौरी खुलवाने के भी आदेश अदालत देगी । एडवोकेट वासु शांडिल्य ने हाईकोर्ट को बताया कि आदेशों के तीन दिन बाद भी बॉर्डर बंद है, हाईकोर्ट ने कहा हमने हफ्ते का समय दिया है । वहीं शांडिल्य ने हाईकोर्ट ने हाईवे जाम करने को लेकर गाइडलाइन बनाने की माँग की और कहा कि हाईकोर्ट सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी कीमत पर हाईवे को जाम कर आवाजाही ना रोकें । बता दें वासु रंजन शांडिल्य ने अंबाला के कपड़ा व्यापारियों, सराफ़ा व्यापारियों, रेहड़ी फड़ी वालों एवं छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी । आज जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया एवं जस्टिस विकास बहल ने एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य द्वारा लगाई जनहित याचिका में सुनवाई की ।
वहीँ एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेशों को चुनौती देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शांडिल्य ने कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से बेहद ज्यादा परेशानी आम जनमानस झेल रहे थे l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के आदेश दिए है और वह इस मामले में 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होकर आ रही परेशानी की तमाम जानकारी देंगे और वीडियो फूटेज भी सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे l एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा हरियाणा सरकार को किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए पर किसान भीसाधारण गाड़ियों में जाकर दिल्ली जंतर मंतर व आन्दोलन ग्राउंड में जाकर धरना दें l एडवोकेट शांडिल्य ने कहा किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना न्यायसंगत नहीं हैं इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद ना कर धरना स्थलों पर धरना दिया जाएँ जिससे आम लोगों को परेशानी न हों l शांडिल्य ने कहा व शंभू एवं खनौरी बॉर्डर खुलवाकर ही दम लेंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम एवं धरने न हों इसलिए गाइडलाइन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका जल्द दायर करेंगे l
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13 июля 2024 г. 5:30:19
00:02:35
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