9 और 51 बस इन दो नंबरों के चलते 20 साल से अदालत के चक्कर लगा रहे हैं सलमान
9 और 51.... बस इन दो नंबरों के चलते 20 साल से अदालत के चक्कर लगा रहे हैं सलमान
काला हिरण शिकार मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान पर जोधपुर की कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुना सकती है। यदि वे इस केस में दोषी पाए गए तो उन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है।
सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 9 (गैरकानूनी शिकार करना), 51 (पेनाल्टी इसके तहत होती है) और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। हम बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या होता है? इसमें कौन-से प्रावधान हैं? और इन्हें तोड़ने पर आपको क्या सजा हो सकती है?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972) में पारित किया गया था। वन्यजीवों के अवैध शिकार, जीवों के खाल, हाड़-मांस के व्यापार को रोकना इसका मुख्य मकसद है। एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि सन् 2002 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। इसके बाद इसमें सजा और जुर्माना राशि बढ़ा दी गई। इसी दौरान इसमें पेनाल्टी और सजा के सख्त प्रावधान किए गए। इसमें अलग-अलग अनुसूचियां हैं, जो अलग-अलग तरह से वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
एक्ट में क्या हैं प्रावधान
किसी प्राणी पर अटैक करने पर कम से कम से 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है।
एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में प्राणी को तंग करता है या उसे क्षति पहुंचता है तो उसे 6 माह की सजा और 2 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वाइल्ड एनिमल को चोट पहुंचाने, परेशान करने, शिकार करने पर कम से कम 3 साल ही सजा हो सकती है। इसे बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। इसमें मिनिमम पेनाल्टी 10 हजार रुपए है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरी इंडिया में लागू होता है।
इसमें एनिमल्स (पक्षी, रेंगने वाले जंतु, कीड़े, पानी में रहने वाले जंतु, फिश भी शामिल) के साथ ही एनिमल्स के होने वाले बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 39 (d) के तहत अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया व्हीकल, फायर आर्म्स और दूसरे ऐसे इक्विपमेंट सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। यह कभी लौटाए नहीं जाते। सलमान खान की गन और कैमरा भी इसी तरह जब्त कर लिए गए थे।
कोई भी व्यक्ति वन्यजीवों के किसी भी भाग का उपयोग करता है जैसे मोर के पंख का उपयोग आदि तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं यदि कोई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकार करता है या कोई अपराध करता है तो उसे सजा के साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सबसे ज्यादा जुर्माना इसी में है।
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काला हिरण शिकार मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान पर जोधपुर की कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुना सकती है। यदि वे इस केस में दोषी पाए गए तो उन्हें वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है।
सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 9 (गैरकानूनी शिकार करना), 51 (पेनाल्टी इसके तहत होती है) और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। हम बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या होता है? इसमें कौन-से प्रावधान हैं? और इन्हें तोड़ने पर आपको क्या सजा हो सकती है?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट (भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972) में पारित किया गया था। वन्यजीवों के अवैध शिकार, जीवों के खाल, हाड़-मांस के व्यापार को रोकना इसका मुख्य मकसद है। एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि सन् 2002 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। इसके बाद इसमें सजा और जुर्माना राशि बढ़ा दी गई। इसी दौरान इसमें पेनाल्टी और सजा के सख्त प्रावधान किए गए। इसमें अलग-अलग अनुसूचियां हैं, जो अलग-अलग तरह से वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
एक्ट में क्या हैं प्रावधान
किसी प्राणी पर अटैक करने पर कम से कम से 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है।
एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में प्राणी को तंग करता है या उसे क्षति पहुंचता है तो उसे 6 माह की सजा और 2 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वाइल्ड एनिमल को चोट पहुंचाने, परेशान करने, शिकार करने पर कम से कम 3 साल ही सजा हो सकती है। इसे बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। इसमें मिनिमम पेनाल्टी 10 हजार रुपए है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरी इंडिया में लागू होता है।
इसमें एनिमल्स (पक्षी, रेंगने वाले जंतु, कीड़े, पानी में रहने वाले जंतु, फिश भी शामिल) के साथ ही एनिमल्स के होने वाले बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 39 (d) के तहत अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया व्हीकल, फायर आर्म्स और दूसरे ऐसे इक्विपमेंट सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। यह कभी लौटाए नहीं जाते। सलमान खान की गन और कैमरा भी इसी तरह जब्त कर लिए गए थे।
कोई भी व्यक्ति वन्यजीवों के किसी भी भाग का उपयोग करता है जैसे मोर के पंख का उपयोग आदि तो इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं यदि कोई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकार करता है या कोई अपराध करता है तो उसे सजा के साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सबसे ज्यादा जुर्माना इसी में है।
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