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“पत्नी के अफेयर पर कोर्ट का बड़ा फैसला | नहीं मिलेगा गुज़ारा भत्ता!”

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें विवाहेतर संबंध (extra-marital affair) साबित होने पर पत्नी को गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने से मना कर दिया गया।

जानिए इस फैसले की पूरी कहानी, कानूनी बिंदु और इसके सामाजिक मायने इस वीडियो में।

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यहाँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हालिया फैसले की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें एक महिला को उसके विवाहेतर संबंध (adultery) सिद्ध होने पर गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने से इनकार किया गया है:



🧑‍⚖️ मामले का सारांश:
• तारीख: 9 मई 2025
• न्यायाधीश: जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा
• मामला: पति ने पत्नी के विवाहेतर संबंधों के आधार पर तलाक़ की याचिका दायर की थी, जो सिद्ध हो गया।
• फैसला: हाईकोर्ट ने महिला को गुज़ारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि विवाहेतर संबंध सिद्ध होने पर वह CrPC की धारा 125(4) के तहत भत्ता पाने की हकदार नहीं है।



⚖️ कानूनी आधार:
• CrPC की धारा 125(4): यदि पत्नी विवाह के दौरान व्यभिचार करती है, तो वह गुज़ारा भत्ता पाने की पात्र नहीं होती।
• कोर्ट का तर्क: तलाक़ के बाद भी, यदि पत्नी का विवाहेतर संबंध सिद्ध होता है, तो वह भत्ता पाने की पात्रता खो देती है।



📚 समाचार स्रोत:
1. The Economic Times: No alimony for wife as husband proved her extra marital affair 
2. Bar & Bench: Woman divorced by husband for adultery can’t claim maintenance 
3. Indian Express: Wife living in adultery is not entitled to maintenance 

Видео “पत्नी के अफेयर पर कोर्ट का बड़ा फैसला | नहीं मिलेगा गुज़ारा भत्ता!” канала Desi News Beat
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