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|ankit bhandari case| ankit bhandari story|अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

|ankit bhandari case| ankit bhandari story|अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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कहा जाता है कि क़ानून के यहाँ देर है,अंधेर नहीं. इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड.जिसमे आज उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने घटना को अंजाम देने वाले तीनो आरोपियो पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को
उम्र कैद की सजा सुनाई. क्यूंकि यह तीनो वही दरिंदे थे जिन्होंने मिलकर 18 सितम्बर वर्ष 2022 मे अंकिता भंडारी की हत्या कर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया.आप को बताते चले कि घटना के कुछ समय तक तो मृतक के परिजनों को अपनी बेटी का कोई सुराग ही नहीं मिला था.इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था, जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं। कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो,उसे सजा जरूर मिलेगी।
*क्यों हुई थी घटना*
आप को बताते चले कि एक मध्यम वर्ग की एक लड़की जो अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली थी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती थी उसकी जीवन इस तरह समाप्त हो जाएगी इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी.मृतक 19 वर्षीय अंकिता भंडारी उत्तराखंड में यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी.मामले की जाँच के आगे बढ़ते ही मामले को कुछ लोगों ने सत्ता से जुडा होने के बाद दवाने का भी प्रयास किया था क्यूंकि घटना मे प्रमुख रूप से प्रकाश मे पुलकित आर्या का नाम आया, जिसके पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के रसूखदार नेताओं में थे. इस कारण भी विरोधियो द्वारा आरोपी को बचाने की आशंका जताई जाने लगी थी.लेकिन
सीएम घटना को लेकर साफ संदेश दिया था कि बच्ची के साथ वहशियत करने वाला आरोपी चाहे कोई भी हो बच नहीं सकता है।

*क्या हुई थी कार्यवाही*
मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच पूरी कर 500 पेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर भी सवाल उठे। सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि, कोर्ट में एसआईटी जांच को सही दिशा में पाया गया।साथ ही सरकार ने अंकिता के परिजनों की सभी मांगों को पूरा किया। वकील बदले गए। एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी की चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्य को सभी चार आरोपों में दोषी करार दिया है।अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी.मृतक अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से रिजॉर्ट से ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चीला नहर में फेंकने का मामला प्रकाश मे आया था, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया।एक सामान्य लड़की जब सपनों को उड़ान देने घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार की जाती है, घटना उसका उदाहरण था।अंकिता के माता-पिता उसके गायब होने के एक सप्ताह तक परेशान रहे थे। बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला।
पुलकित पर लगे थे ये आरोप
अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को मुख्य आरोप बनाया गया। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या,धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने, धारा 354ए के तहत छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया है।
*आज भी बड़ा सवाल कौन था वो वीआईपी*
एसआईटी की जांच के क्रम में भी सामने आया कि पुलकित आर्या अपने रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। अंकिता भंडारी को भी वह एक वीआईपी गेस्ट के सामने परोसना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता को यह मंजूर न था। इसी कारण अंकिता और पुलकित के बीच विवाद की शुरुआत हुई।आखिरकार, पुलकित ने सामान्य परिवार से आने वाली अंकिता की हत्या कर दी।
एडीजे रीना नेगी कोर्ट भले ही आरोपियों को मामले में दोषी करार देकर फैसला सुनाए। लेकिन, अब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया है, जिसके पास जाने के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था। सवाल यह भी है कि क्या फैसले में उसका नाम सामने आएगा?

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