Загрузка...

आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल | एक राष्ट्र एक चुनाव | Loksabha | Hindustan Iive News

आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल | एक राष्ट्र एक चुनाव | Loksabha | Hindustan Iive News ||
#loksabha #arjunrammeghwal #newslive

संसद में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, बीजेपी ने सांसदों को जारी किया विप... संयुक्त संसदीय समिति में होगा मंथन, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में 17 दिसंबर यानी आज पेश होने वाला है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। इसे संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 कहा जा रहा है। उधर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का विप जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि, इस दिन संसद के दोनों सदनों में महत्त्वपूर्ण विधायक आद्यं पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र अभी तक काम के लिहाज से ठंडा ही रहा है। राज्यसभा और लोकसभा की कारवाही संभल, मणिपुर जैसे कई मुद्दों को लेकर हंगामे के बाद बार-बार स्थगित होती रही। आज भी लोकसभा में हंगामे के आसार हैं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके मद्देनजर सरकार मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संसद में दो अहम विधेयक पेश करने वाली है। कानून मंत्री एक संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान होगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक होगा। दूसरा, विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव चक्र को इस योजना के अनुरूप लाने के लिए पेश किया जाएगा। कानून मंत्री मेघवाल इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वह विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजें। इससे पहले सामने आया था कि विधेयक को चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजा जा सकता है। इस विधेयक में सेक्शन दो के सबक्लॉज पांच में अलग से किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है। जिस विधेयक के जरिए देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी चल रही है। उसमें उन परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति के एक आदेश पर जिसे वह जारी करेंगे, जो विधानसभा के लोकसभा के साथ चुनाव नहीं करा सकती, वह बाद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा सकती है। दरअसल संविधान 129वा संशोधन विधेयक की धारा दो में उप धारा पाच के अनुसार यदि चुनाव आयोग की राय है, कि
किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अलग से चुनाव कराए जाने की घोषणा करने की सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और उस राज्य में बाद में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी ही ओर बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हिन्दुस्तान लाइव न्यूज के साथ।।।
#onenationoneelection #loksabha #arjunrammeghwal #bjp #electionbill #hindinews #breakingnews #Hindinewslive #abpnews #latestnews #abpnewslive #abpnewslivetv #livenewsstreaming #livenews #livenewshindi #abpnewslive #newslive #newslivehindi #livehindinews #electionnews #hindinews

Видео आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल | एक राष्ट्र एक चुनाव | Loksabha | Hindustan Iive News канала AI For You
Страницу в закладки Мои закладки
Все заметки Новая заметка Страницу в заметки