भारत आएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड|Gokul#wkofparth
भारत आएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, अमेरिकी अदालत ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी
भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मांगा था। राणा ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दायर करके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की थी, मगर कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भारत ने उसे यहां लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राणा मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है।
मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा पर भारत का शिकंजा कसेगा। अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद उसे भारत लाने और उस पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में अपने सुप्रीम कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अपील खारिज करने की मांग की थी।
अमेरिकी सरकार ने दिसंबर में राणा की अपील का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसकी याचिका खारिज करने की मांग की। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने दावा किया कि भारत जिन आचरणों के आधार पर प्रत्यर्पण चाहता है, वे सभी शिकागो में हुई सुनवाई में सरकार के अभियोजन में शामिल नहीं थे। मसलन, भारत के जालसाजी के आरोप अमेरिकी मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में, एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया था कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अदालत ने तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा था।
यह था मुंबई हमला
साल 2008 में पाकिस्तान से नाव में आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाए रखा था। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नौ आतंकियों को मौके पर ढेर कर दिया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी। मुंबई आतंकी हमले में मरने वाले लोगों में 26 विदेशी नागरिक भी थे।
अमेरिका में किया गया था गिरफ्तार
मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रही है। भारत ने 10 जून, 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था।
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भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मांगा था। राणा ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दायर करके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की थी, मगर कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भारत ने उसे यहां लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राणा मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है।
मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा पर भारत का शिकंजा कसेगा। अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद उसे भारत लाने और उस पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में अपने सुप्रीम कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अपील खारिज करने की मांग की थी।
अमेरिकी सरकार ने दिसंबर में राणा की अपील का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसकी याचिका खारिज करने की मांग की। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी प्रीलोगर ने दावा किया कि भारत जिन आचरणों के आधार पर प्रत्यर्पण चाहता है, वे सभी शिकागो में हुई सुनवाई में सरकार के अभियोजन में शामिल नहीं थे। मसलन, भारत के जालसाजी के आरोप अमेरिकी मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में, एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया था कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अदालत ने तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा था।
यह था मुंबई हमला
साल 2008 में पाकिस्तान से नाव में आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बनाए रखा था। आतंकियों ने इस दौरान 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने नौ आतंकियों को मौके पर ढेर कर दिया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी। मुंबई आतंकी हमले में मरने वाले लोगों में 26 विदेशी नागरिक भी थे।
अमेरिका में किया गया था गिरफ्तार
मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में राणा की भूमिका की जांच कर रही है। भारत ने 10 जून, 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था।
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2 января 2025 г. 18:57:02
00:03:59
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