फर्रुखाबाद में अवैध वसूली करने वाले गैंग पर कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, सिविल जज ने लगाई रोक
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फर्रुखाबाद में स्वर्गधाम पर अवैध वसूली करने वाले गैंग पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने सख्त रुख अपनाते हुए वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार, गैंग के सरगना राजेंद्र कुमार बाजपेई ने पहले कूटरचित दस्तावेजों और झूठे तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद वह शवों के अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली करता था।
इस दौरान गैंग के गुर्गे लोगों से मारपीट और धमकी देने जैसी घटनाएं भी करते थे। जब समाजसेवी विष्णु नारायण अरोड़ा ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे गए।
बाद में फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष भईयन मिश्रा ने इस गैंग के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और वसूली करने वालों को कई बार पकड़वाया। न्यायालय में अनुभवी वकीलों — जागेश्वर सिंह कुशवाहा, महेश यादव, विवेक मिश्रा, अनुज तिवारी, अमित यादव, प्रबल त्रिपाठी, प्रकृति देव पांडे आदि — ने गैंग की अवैध गतिविधियों को उजागर किया।
सरकार की ओर से डीजीसी सिविल कृष्णकांत महाजन ने भी स्पष्ट किया कि किसी को भी वसूली का कोई अधिकार नहीं दिया गया। न्यायालय ने राजेंद्र बाजपेई की याचिका (6C रिट) को खारिज कर दिया।
निर्णय के बाद भईयन मिश्रा ने कहा, “सत्य की जीत हुई है। अब अगर किसी ने अवैध रूप से रसीद काटी तो जनता उसे छोड़ेगी नहीं।”
फैसले पर स्वर्गधाम सेवादल के गुरविंदर सिंह, विष्णु नारायण अरोड़ा, सत्यपाल सिंह प्रगलब, सुनील बाजपेई, राम अवतार शाक्य, कोमल पांडे, सनी गुप्ता, पंकज राठौर समेत अनेक लोगों ने खुशी व्यक्त की।
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फर्रुखाबाद में स्वर्गधाम पर अवैध वसूली करने वाले गैंग पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने सख्त रुख अपनाते हुए वसूली पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जानकारी के अनुसार, गैंग के सरगना राजेंद्र कुमार बाजपेई ने पहले कूटरचित दस्तावेजों और झूठे तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद वह शवों के अंतिम संस्कार के नाम पर अवैध वसूली करता था।
इस दौरान गैंग के गुर्गे लोगों से मारपीट और धमकी देने जैसी घटनाएं भी करते थे। जब समाजसेवी विष्णु नारायण अरोड़ा ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे गए।
बाद में फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष भईयन मिश्रा ने इस गैंग के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और वसूली करने वालों को कई बार पकड़वाया। न्यायालय में अनुभवी वकीलों — जागेश्वर सिंह कुशवाहा, महेश यादव, विवेक मिश्रा, अनुज तिवारी, अमित यादव, प्रबल त्रिपाठी, प्रकृति देव पांडे आदि — ने गैंग की अवैध गतिविधियों को उजागर किया।
सरकार की ओर से डीजीसी सिविल कृष्णकांत महाजन ने भी स्पष्ट किया कि किसी को भी वसूली का कोई अधिकार नहीं दिया गया। न्यायालय ने राजेंद्र बाजपेई की याचिका (6C रिट) को खारिज कर दिया।
निर्णय के बाद भईयन मिश्रा ने कहा, “सत्य की जीत हुई है। अब अगर किसी ने अवैध रूप से रसीद काटी तो जनता उसे छोड़ेगी नहीं।”
फैसले पर स्वर्गधाम सेवादल के गुरविंदर सिंह, विष्णु नारायण अरोड़ा, सत्यपाल सिंह प्रगलब, सुनील बाजपेई, राम अवतार शाक्य, कोमल पांडे, सनी गुप्ता, पंकज राठौर समेत अनेक लोगों ने खुशी व्यक्त की।
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7 октября 2025 г. 14:11:19
00:03:35
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