नक्शा पास पर हाइकोर्ट की रोक, कहा-क्यों न नगर निगम व आरआरडीए के भष्ट्राचार की सीबीआइ जांच हो

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपये प्रति वर्गफीट अवैध राशि वसूली के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. कोर्ट ने नगर निगम व आरआरडीए में नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त व आरआरडीए के उपाध्यक्ष की कार्यशैली पर फटकार लगायी. खंडपीठ ने मौखिक कहा कि इन संस्थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है.
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